FSSAI का नया आदेशा, अब खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी Expiry Date, यंहा पढ़िए ……..

नई दिल्ली। जब आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं तो खुले में रखी सभी मिठाइयों को देखकर आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि क्या यह मिठाई फ्रेश है भी या नहीं? मिठाइयों को देख कर आप भी यह सोचते होंगे कि ये मिठाई खुले में रखी है न जाने कब की होगी? तो अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर खुली मिठाइयों पर भी एक्सपाइरी डेट लगाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे मिठाई के डब्बों में एक्सपाइरी डेट और मैन्युफेक्चरिंग डेट लिखी जाती है वैसे ही अब खुली मिठाइयों में भी एक्सपाइरी और मेनियुफेक्चरींग डेट लिखी जाएगी। अब आपको पता होगा कि मिठाई कब बनी है और कब तक खाई जा सकती है।

खुले में बिकने वाली सभी मिठाइयों और खाने-पीने के सामान की क्वॉलिटी में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जून 2020 के बाद से सभी दुकानों को खुले में रखे मिठाइयों की परातों और डिब्बों में एक्सपाइरी डेट लिखने का आदेश दिया है।

FSSAI के आदेशानुसार 1 जून 2020 से खुले में रखी मिठाइयों पर एक्सपाइरी डेट को लिखना होगा और साथ ही FSSAI ने मिठाइयों की एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक बादाम मिल्‍क, राजभोग, रसगुल्‍ला और रसमलाई जैसी मिठाइयों को दो दिन के अंदर खाने की सलाह दी है। साथ ही हर राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दिए हैं।

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