लॉकडाउन 2.0 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या बंद और क्या रहेगा जारी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस पर PM नरेंद्र मोदी ने 26 दिन में चौथी बार देश को संबोधित किया और लॉकडाउन की मियाद को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। जैसा कि PM मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 2.0 के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी अगले दिन यानी 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई।

आइए जानते हैं इसकी प्रमुख बातें।
  • सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है, सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी।
  • शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं 3 मई तक स्थगित रहेंगी।
  • सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी तरह की धार्मिक गतिविधियाों पर भी रोक लगा गई है।
  • किसानों की फसल के लिए और मनरेगा के मजदूरों के लिए रियायतों का एलान भी किया गया है।

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