सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पराली से निपटने किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल दें प्रोत्साहन

नई दिल्ली। पराली की वजह से दिल्ली-NCR में बने दमघोंटू माहौल से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकतीं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कृषि भारत के रीढ़ की हड्डी है और भारत के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे में पर्याप्त फंड न होने को उनपर ध्यान न देने की वजह नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को दंडित किया जाना अंतिम उपाय नहीं है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप इस देश को सौ साल पीछे ले जा रहे हैं? अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तुरंत कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी ड्यूटी नहीं निभाने पर भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, ‘आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं।’ जस्टिस मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई पराली न जले।

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