मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत में रहने और उनके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने अभिनेता को कथित तौर पर OCI नियमों के उल्लंघन के मामले में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के OCI कार्ड और विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए। पीठ ने पूछा कि अभिनेता प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे? क्या वह किसी फिल्म की रिलीज या प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे थे?
अदालत ने कहा कि OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। पीठ ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान पिछले 42 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, यहां पढ़ाई की, काम किया और कमाई की, फिर भी उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली?
इमरान खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिनेता का प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन से कोई संबंध नहीं है। वह भारत में ही पढ़े हैं और लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। अमेरिका में वह केवल करीब दो साल रहे थे। अभिनेता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह जरूरी शर्तों का पालन करने और उचित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं।
वकील ने यह भी दलील दी कि FIR में इमरान खान के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, वे जमानती हैं।
दूसरी ओर, FRRO की ओर से कहा गया कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। विभाग को OCI नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का भी जिक्र किया। पीठ ने कहा कि इमरान खान लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए बिना शर्त माफी और भविष्य में नियमों का पालन करने का भरोसा जरूरी बताया गया।
गौरतलब है कि पूरा मामला 10 अक्टूबर का है। इस दिन मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर था। इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ वहां पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था।
इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर मामले में कार्रवाई शुरू हुई। FRRO ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके अलावा 17 अक्टूबर को उनके OCI कार्ड का पंजीकरण रद्द करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
इससे पहले OCI कार्ड का पंजीकरण रद्द करने से जुड़े नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगाई गई थी। अब अदालत ने इस अंतरिम राहत को अगली सुनवाई यानी 7 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है।
बहरहाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन उनके OCI कार्ड और FRRO की कार्रवाई पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सबकी नजरें 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी।