स्तन पकड़ना और नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा बयान
नई दिल्ली।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश को रेप या उसकी कोशिश नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए आरोपियों पर IPC की धारा 354(B) और POCSO एक्ट की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि घटना रेप की कोशिश के दायरे में नहीं आती, बल्कि यह गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है।