2000 से अधिक के लेनदेन पर GST नहीं, सरकार ने किया खंडन
नई दिल्ली।
2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की खबरों पर सरकार का खंडन आया है। बीते कुछ समय से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18 फीसदी लगेगा. अब वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर खंडन आया है। वित्त मंत्रालय ने क्लेरिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई GST लगाने की प्लानिंग नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर खबर गलत है।
वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार ने कहा कि उनका मकसद यूपीआई को बढ़ावा देना है। यूपीआई को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन योजना चालू है. ये कम मूल्य के वाले यूपीआई पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए है। यानी साफ है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि कुछ उपकरणों के जरिये भुगतान जैसे क्रेडिट कार्ड आदि पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर ही GST लगाया जाता है। साल 2020 से CBDT ने व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) यूपीआई लेनदेन पर MDR हटा दिया है। ऐसे में यूपीआई में लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाता है। यानी इस तरह के लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं होता है।