PPF Account: जानिए- करोड़पति बनने के लिए हर माह पीपीएफ खाते में जमा करें कितनी रकम?

न्यूज़ डेस्क। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) सरकार द्वारा चलाई जा रही एक तरह से स्माल सेविंग स्कीम है जिसको लेकर निवेशकों को कोई जोखिम नहीं रहता है। लंबे समय तक निवेश करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। रिटायरमेंट के समय इसका बड़ा फायदा मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिल पाता है लेकिन इससे मिलने वाली आया टैक्स फ्री होती है। साथ ही 80 सी के तहत इस पर टैक्स छूट भी ली जा सकती है। आयकर की धारा के तहत इस पर मिलने वाला ब्याज कर रहित होता है।

पीपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज अन्य बचत योजनाओं का तुलना में ज्यादा होता है। पीपीएफ पर उसी तरह से गारंटीड रिटर्न मिलता है जैसे अन्य स्कीम पर मिलता है। पीपीएफ में निवेश एकमुश्त किया जा सकता है या 12 समान किस्तों में किया जा सकता है। एक वित्त वर्ष में इसमें कम से कम 500 रुपये या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है और इसका टेन्योर 15 साल का होता है। अगर किसी ने नियमित रूप से पीपीएफ खाते में निवेश किया है तो उसको रिटायरमेंट पर एक करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

पीपीएफ खाते से एक करोड़ रुपये पाने के लिए निवेशक के 25 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और इस समय 7.1 फीसदी की दर से मिलने वाले ब्याज पर गणना करने पर उसे यह रकम मिल सकती है। अगर यह माना जाए कि कोई व्यक्ति 25 साल तक 1.5 लाख रुपये हर साल निवेश करता है तो उसे अंत में 1 करोड़ रुपये वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से मिलेंगे। इस पर ज्यादा समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जिससे यह रकम बढ़कर एक करोड़ रुपये हो जाती है।

जितने ही ज्यादा समय के लिए पीपीएफ में निवेश किया जाता है उतना ज्यादा ही रिटर्न मिलता है। अगर कोई हर साल 1.5 लाख रुपये 20 साल तक जमा करता है तो अंत वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से उसको 66.60 लाख रुपये मिलेंगे। अगर अगले 5 साल के लिए निवेश के समय को बढ़ा दिया जाए तो पीपीएफ बैलेंस एक करोड़ रुपये हो जाएगा।

पीपीएफ खाते के मैच्योरिटी का समय 15 साल का होता है। लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बैंक में जाकर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। जिसमें निवेश का विकल्प दिया रहता है। पांच साल के समय में आप इसकी समय सीमा को आगे बढ़ा सकते हैं।

पीपीएफ (PPF ) खाते से ईईई कैटेगरी के तहत टैक्स छूट भी मिलता है। जिसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, पीपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता के समय मिली रकम दोनों ही कर मुक्त होते हैं।

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