रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता के चलते सोनोग्राफी सेंटर में सीलबंदी की कार्रवाई, संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी

रायपुर। रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा महासमुंद जिले के तुमगांव के साईं नमन नर्सिंग होम के सोनोग्राफी सेंटर को सीलबंद करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही सेंटर के संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम (PCPNDT – पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के तहत गठित स्वास्थ्य विभाग की राज्य एवं जिला स्तरीय टीम के द्वारा सोनोग्राफी सेंटर में रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता पाए जाने के कारण यह सीलबंद की कार्रवाई की गई। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के डॉ. अनिल परसाई, राज्य सलाहकार वर्षा राजपूत और जिला स्तरीय निरीक्षण दल के डॉ. छत्रपाल चन्द्राकर की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स में पिछले दो साल का रिकार्ड संधारित किया जाना आवश्यक है।

क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट ?
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण प्रतिबंधित है।

प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। इसके उल्लंघन पर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल की सजा और दस से 50 हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.