बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए अंतिम समयसीमा नहीं बढ़ेगी आगे : उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऑटोमोबाइल डीलरों के एक संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देश भर में ‘बीएस-4’ मानदंडों वाले वाहनों को बेचने के लिए 1 अप्रैल, 2020 की अंतिम समयसीमा को एक और महीने तक बढ़ाने की मांग की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 से भारत में कोई भी ‘बीएस-4’ वाहन बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
2015 में PM @narendramodi जी के नेतृत्व में क्रन्तिकारी फैसला हुआ और देशभर में बीएस 4 (BS4) लागू हुआ. अब 1अप्रैल 2020 से बीएस 6 (BS6) आ जाएगा. इससे वाहनों के प्रदूषण में कमी आएगी.#Environment pic.twitter.com/m52kXU5kM8
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 7, 2019
भारत चरण (BS) एक प्रदूषण नियंत्रक मानक है, जिसे भारत सरकार ने मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। बीएस-4 मानकों को पूरे देश में अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि भारत बीएस-4 से 2020 तक सीधेबीएस-6 मानकों को अपनाएगा।
