GST Council Meeting: सिनेमाघर में खाना-पीना अब सस्ता, Online गेमिंग-कसीनो पर लगेगा 28% GST; जानें इससे जुड़ी मुख्य बातें क्या-क्या लिये गए फैसले….
नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर GST में कटौती करने पर सहमति बनी है। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग अब महंगा हो जाएगा। इन पर 28 प्रतिशत GST लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही काउंसिल (GST Council) की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कोलकाता में जीएसटी ट्रिब्यूनल के दो बेंच बनने पर सहमति हुई है। बैठक में फिटमेंट पैनल के सभी सुझावों को मंजूर कर लिये गए हैं।
👉 Recommendations of 50th meeting of GST Council
👉 GST Council recommends Casino, Horse Racing and Online gaming to be taxed at the uniform rate of 28% on full face value
👉 GST Council recommends notification of GST Appellate Tribunal by the Centre with effect from… pic.twitter.com/9LMcvJDYpe
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 11, 2023
काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती की है। सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड, बेवरेजेज पर अब सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा. पहले इस 18% जीएसटी लगता था।
On the occasion of the 50th meeting of the GST Council, Union @FinMinIndia Smt. @nsitharaman ji releases a Special Cover and customised myStamp. pic.twitter.com/USldmTQrEW
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) July 11, 2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
GST काउंसिल की बैठक में लिये गए ये फैसले
- ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% GST लगाने पर सहमति।
- कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा।
- सिनेमाघरों में खाने-पीने के चीजों पर GST में होगी कटौती।
- GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी।
- कोलकाता में GST ट्रिब्यूनल के दो बेंच होंगे।
50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सस्ते होने वाली प्रमुख चीजें-
• जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी गई है।
• सैटेलाइट सर्विस लॉन्च भी सस्ता हो गया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा जीएसरी satellite launch services को छूट दे दी है।
• अनकुक्ड और बिना तले हुए स्नेक पेलेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
• सिनेमा हॉल में अब खाना सस्ता होगा। सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर फिलहाल 18 फीसदी टैक्स लगता है। अब इसे घटाकर
5% कर दिया गया है।
• मछली में इस्तेमाल होने वाला पेस्ट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
• आर्टिफिशियल ज़री धागे पर जीएसरी 12% से घटाकर 5% किया गया।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा, दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि GST परिषद की बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है।
VIDEO | "Satellite launch services provided by private organisations shall not be levied GST," says Finance Minister @nsitharaman after the 50th GST Council meeting in Delhi. pic.twitter.com/9SFb6utqzJ
— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2023
VIDEO | "It has been clarified today by the (GST) Council that food and beverages that one consumes in cinema halls shall have 5 per cent GST, not 18 per cent," says Sanjay Malhotra, Revenue Secretary, after the 50th GST Council meeting in Delhi. pic.twitter.com/ASAuao9DgV
— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2023