जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च 2024 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.