#अजब_गजब: माँ-बाप ने फेंक दिया बेटे का बेशकीमती Porn कलेक्शन, कोर्ट ने कहा – 55 लाख रुपए का जुर्माना दो
न्यूज़ डेस्क। डैविंड वेर्किंग अमेरिका के इंडियाना में रहते हैं। इसके पहले वो अपने माता-पिता के साथ थोड़े दिनों के लिए मिशिगन में रहे थे, अपने तलाक के बाद। लेकिन अब उन्होंने अपने माँ-बाप पर ही केस कर दिया और कोर्ट में जीत भी गए। कारण – उनके पास पोर्न का ‘बेशकीमती’ कलेक्शन था, जिन्हें उनके माता-पिता ने फेंक दिया।
12 पेटियों में 1605 DVD, CD और पुराने VCR/VHS टेप्स के अलावा 2 पेटी सेक्स टॉय भी डैविंड वेर्किंग के पास थे। इन सारे ‘बेशकीमती’ कलेक्शन को वो अपने माँ-बाप के घर ले गए थे। यह बात बाप-बेटे के बीच हुए मेल संवाद से पता चली है।
तलाक के कुछ दिनों बाद तक डैविंड वेर्किंग अपने माँ-बाप के यहाँ रेंटर के तौर पर रह रहे थे। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद वो इंडियाना चले गए। लेकिन अपना कुछ सामान माँ-पिता के घर में ही छोड़ गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेल कर अपने पिता से इन सामानों को अपने पास भेजने को कहा।
बेटे के सामानों को भेजने के दौरान पॉल वेर्किंग और बर्थ वेर्किंग (डैविंड वेर्किंग के पिता-माता) ने देखा कि वो सारे पॉर्न कलेक्शन हैं। उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। और बेटे को एक मेल भी भेजा कि इन सारी गंदी चीजों को नष्ट कर रहे हैं ताकि मेरे बेटे की मानसिक हालत सही रहे।
माँ-बाप ने जिन सामानों को बेटे की भलाई के लिए नष्ट की, उसके एवज में बेटे ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 18 लाख 50 हजार रुपए (25000 डॉलर) के अपने पोर्न कलेक्शन को नष्ट करने के मामले को बेटा डैविंड वेर्किंग कोर्ट में ले गया। आश्चर्य यह कि कोर्ट ने भी माँ-बाप के खिलाफ जजमेंट सुनाया है।
डैविंड वेर्किंग के फेवर में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनके माँ-बाप को 55 लाख रुपए (75000 डॉलर) चुकाने का आदेश दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘बेशकीमती’ पोर्न में एक भी आइटम चाइल्ड पोर्न से संबंधित नहीं था। इसलिए एक आदमी को खुद के पैसे से खरीदे गए पोर्न को देखने से वंचित करना या उसे नष्ट कर देना गैर-कानूनी है।
बेटे के पोर्न कलेक्शन को नष्ट करने के पीछे पॉल वेर्किंग और बर्थ वेर्किंग ने जो तर्क दिया था, वो था – “हमारा बेटा एक रेंटर के तौर पर हमारे यहाँ रहने आया था, न कि बेटे के तौर पर। और हमने उसे इन पोर्न कलेक्शन को घर नहीं लाने को कहा था, फिर भी वो ले आया था।” इस पर कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक के तौर पर भी किसी की निजी संपति को नष्ट करने का हक किसी दूसरे को नहीं है।