उत्तर प्रदेश : पराली जलाने को लेकर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आदेश, 18 को किसानों से सीधा संवाद करेंगे CM योगी
लखनऊ। यूपी में पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश सीएम योगी ने जारी कर दिया है। बुधवार को यह आदेश पर मुहर लगी। हाल ही में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि किसानों से पराली जलाने से जुड़े मुकदमों को वापस लिया जाएगा। 18 सितम्बर को सीएम किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे।
सरकार के इस कदम को अगले साल होने वाले यूपी चुनावों के मद्देनज़र किसानों को खुश करने की सरकार की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। बुधवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त, सभी डीएम और एसएसपी को आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार किसानों उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसान बिना किसी दिक्कत या डर के प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। आदेश के मुताबिक यूपी सरकार की मंशा प्रदेश के किसानों का सर्वोच्च हित सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संबंध में दर्ज 868 मुकदमों को तुरंत निस्तारित कराने का आदेश दिया।
संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के जवाब में भाजपा किसान मोर्चे ने मोर्चा संभाल लिया है। संगठन आगामी 18 सितंबर को स्मृति उपवन लखनऊ में किसान सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें 20 हजार से अधिक किसानों की भागीदारी होनी है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि योगी सरकार ने किसानों के हित के तमाम फैसले लिए हैं। किसान सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों से 50-50 किसान आएंगे। सिंह ने कहा कि किसानों की ऋण माफी, गन्ना मूल्य का भुगतान, नए चीनी मिल लगाना जैसे तमाम फैसले योगी सरकार ने लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों, स्कूल, कालेजों में दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा संवर्ग के छात्र-छात्राओं को समयबद्ध ढंग से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को तत्काल बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि दो अक्तूबर 2021 तक समस्त देय छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान अवश्य कर दिया जाए।