चुनाव वाले राज्यों में 15 अक्टूबर से पहले सभाएं करने की अनुमति, दिशानिर्देशों का करना होगा करना होगा सख्ती से पालन

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए राजनीतिक दलों को 15 अक्टूबर से पहले रैलियां आयोजित करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति उन 12 राज्यों को दी गई है, जहां चुनाव होने हैं। यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा करने के बाद आया है। राज्यों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को ये चुनाव होने हैं। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि खुले स्थानों में 15 अक्टूबर के पहले राजनीतिक सभाएं हो सकती हैं। इनमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

आदेश में कहा गया है, “आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (आई) के तहत दी गई शक्तियों के उपयोग से यह तय किया जाता है कि संबंधित राज्य सरकारें 15 अक्टूबर से पहले किसी भी दिन 100 व्यक्तियों की मौजूदा सीमा से अधिक संख्या के साथ राजनैतिक सभाओं को अनुमति दे सकती हैं।”

आदेश में बंद और खुले स्थानों के लिए दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे हॉल में सभाएं करने के लिए अधिकतम क्षमता 50 प्रतिशत हो। वहीं खुली जगहों पर जमीन या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभाएं आयोजित हों।

केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने कहा, “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के राजनीतिक समारोहों के आयोजन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेंगे और इसे सख्ती से लागू करेंगे।” इससे पहले 30 सितंबर को गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों के आयोजन की अनुमति दी थी।

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