बाटला हाउस एनकाउंटर केस : जिस आरिज खान उर्फ जुनैद की तस्वीर देखकर फूट-फूटकर रोयी थीं सोनिया गांधी, कोर्ट में दोषी करार, 15 मार्च को होगी सजा
न्यूज़ डेस्क। बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त जुनैद भागने में कामयाब हो गया था। जुनैद वही आतंकी है, जिसकी तस्वीर देखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फूट-फूटकर रोने लगी थीं। जुनैद की तस्वीर लेकर खुर्शीद दस जनपथ पहुंचे थे।
कोर्ट ने आरिज खान उर्फ जुनैद को आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। आरिज खान को कितनी सजा होगी, अदालत इसकी घोषणा 15 मार्च को दोपहर 12 बजे करेगी। एक दशक तक फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था।
अदालत ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। अदालत ने यह भी कहा कि खान ने इंस्पेक्टर एमसी शर्मा पर गोली चलाई जिससे उनकी जान गई।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फरवरी 2012 में आजमगढ़ की एक रैली में ताल ठोकते हुए कहा था कि जब उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें सोनिया गाँधी को दिखाई, तब उनकी आँखों में आँसू आ गए। इस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन का दो आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे। जबकि 133 जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि, बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था।
19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकी बाटला हाउस के एक फ्लैट में किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं। 19 सितंबर, 2008 की सुबह इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों को पकड़ने के लिए टीम लेकर बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 में पहुंचे। उसी वक्त आतंकियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें तीन गोलियां लग गईं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।