‘एक देश, एक राशन कार्ड’ के लिए नहीं बदलना पड़ेगा पुराना कार्ड ! ऐसे उठाये योजना का लाभ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरे चरण की घोषण में गुरुवार को घोषणा में वित्त मंत्री ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना का भी ऐलान किया। जिसे मार्च 2021 तक शत-प्रतिशत लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद देश में कहीं भी पीडीएस (PDS) केंद्र से राशन लेना संभव होगा।

इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे उपयोगी साबित होगा ‘एक देश, एक राशन कार्ड’

इस योजना के तहत पीडीएस की 83 फीसदी आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा। हालांकि मार्च 2021 तक शत-प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी।

इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड आधार से लिंक कराना पड़ेगा। ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आने वाले लोगों की पहचान हो सके।

PDS के तहत राशन उपलब्ध कराने वाली दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाए जाएंगे जो आधार कार्ड को देखकर राशन लेने वाली व्यक्ति की सही पहचान बताएगी। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब परिवार सब्सिडी आधारित खाद्यानों से वंचित न रहे।

सरकार द्वारा ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना की घोषणा किए जाने के बाद भ्रम की स्थित उत्पन्न हो गई कि अब नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। कोई भी नागरिक जिसके पास राशन कार्ड है और वह पीडीएस के तहत राशन लेता है उसे पहले की ही तरह राशन मिलता रहेगा।

हां, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं ऐसे में वो लोग नया कार्ड बनवा कर राशन ले सकते हैं। इस राशन कार्ड के जरिए नागरिकों को 5 किलो चावल 3 रूपए प्रति किलो और गेंहू 2 रूपए प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जाता है। राशन कार्ड के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है।

इस योजना में 5 नए राज्यों को शामिल किया गया है जिसके बाद कुल 17 राज्यों में यह योजना एक साथ 1 जून 2020 से शुरू हो जाएगी। बाकी धीरे-धीरे सुविधाओं के आधार पर बाकी राज्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यह बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह काम करेगा। मतलब कि यदि आप राज्य बदलकर किसी और राज्य में जाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है ठीक उसकी प्रकार एक देश, एक राशन कार्ड काम करेगा।

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