IT नियमों पर HC पहुंचा WhatsApp, सरकार ने कहा- निजता के अधिकार का सम्मान, गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली। व्हॉट्सएप ने भारत सरकार के सोशम मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया है। व्हॉट्सएप की तरफ से कहा गया था कि उसकी ओर से किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जरूरत पड़ने पर व्हॉट्सएप को मैसेज का ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। लेकिन व्हॉट्सएप की तरफ से मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया गया।

सरकार की तरफ से ताजा बयान जारी करते हुए कहा गया किनए डिजिटल नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनी द्वारा उठाई गई चिंता पर कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा।सरकार ने उसके नये नियमों को लेकर जताई गई चिंता पर कहा:ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को उनमें कानूनी तौर पर हस्तक्षेप की अनुमति देनी होती है।

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