अब तेलंगाना में भी नहीं जलाए जाएंगे पटाखे, जानिए क्या है हाईकोर्ट की हिदायत

हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उसने कहा कि किसी को पटाखें खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है।

केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटाखों पर पतिबंध लगाने की अपील करते हुए अधिवक्ता इंद्र प्रकाश ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पटाखे जलाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होगी। याचिकाकर्ता की दलील को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया।

अदालत ने मौजूदा परिस्थितियों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने अति उत्तम कदम करार देते हुए राज्य सरकार को सभी पटाखों की दुकानें बंद करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने पटाखों की दुकानें खोलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रचार माध्यमों से पटाखे नहीं जलाने को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने को कहा।

यही नहीं, अदालत ने ये भी याद दिलाया कि कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर अब तक कई राज्य पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वहां की सरकार को पटाखे जलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाने पर खुद मैदान में उतरने और पटाखे जलाने पर रोक लगाने की बात कही है।

गौरतलब है कि दिवाली पर हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के खतरे के मद्देनजर अब तक कई राज्य पटाखे जलाने पर रोक लगा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है।

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