कोरोना सेनानियों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, मोदी सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।
#Cabinet approves promulgation of Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 making such acts of violence as cognizable and non-bailable offences and to provide compensation for injury to healthcare service personnel or for causing damage or loss to the property pic.twitter.com/ullrPXvRKA
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 22, 2020
जावडेकर ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जायेगा। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा तथा उनके रहने एवं काम करने की जगह को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। यह पूछे जाने पर क्या कोविड-19 के बाद भी नये बदलाव लागू रहेंगे, जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यादेश को महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन के लिये मंजूरी दी गई है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लेकिन यह अच्छी शुरूआत है।
“Attack on COVID19 warriors wont be tolerated
Cabinet approves promulgation of Ordinance making acts of violence on Health care service personnel as cognizable and non-bailable offences : @PrakashJavdekar#CabinetDecisions pic.twitter.com/EApmiVfFUT
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 22, 2020