टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 10 दिन और बढ़ी  

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। वहीं, कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 की गई है।

यह दूसरी बार है जब आयकर रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना के कारण आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया था, जबकि आमतौर पर यह अवधि 31 जुलाई होती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना है। साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप या अकाउंट होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है।

  1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
  2. ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करें।
  3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
  4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें।
  5. इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
  6. फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
  7. इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  8. अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
  9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।
  10. इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।

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