राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, ‘मोदी’ सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा के बाद फैसला; जानें इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा?
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। गुजरात की सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। गुजरात की सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई। ‘सारे मोदी चोर हैं’ मामले में 2 साल की सज़ा के ऐलान के बाद सदस्यता रद्द हुई है। आज से वह सांसद नही रहे… pic.twitter.com/t8W4qTU1AX
— Akhilesh Tiwari (अखिलेश तिवारी) (@Akhilesh_tiwa) March 24, 2023
मिली जानकारी के अनुसार, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
Rajiv Gandhi, the father of mob lynching, justifying the 1984 Sikh bloodletting… How could Rahul even attempt to whitewash this genocide unleashed by the Congress party? pic.twitter.com/0hMNibHQXK
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 24, 2018
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए हर तरह की कोशिश की। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने आज शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय में अपने वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है।
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था.वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी और उन्होंने आज ऐसा किया। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने अडानी, पीएम के खिलाफ सवाल उठाए, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए इस प्रकार की साजिश शुरू की गई। यह भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये का स्पष्ट मामला है।
बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।
मिली जानकारी के अनुसार, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए हर तरह की कोशिश की। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने आज शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय में अपने वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है।
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था.वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी और उन्होंने आज ऐसा किया। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने अडानी, पीएम के खिलाफ सवाल उठाए, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए इस प्रकार की साजिश शुरू की गई। यह भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये का स्पष्ट मामला है।
बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।