अनिल देशमुख को झटका, CBI जांच रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिका खारिज होने के पहले दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए इसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई । सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा “आरोप गंभीर हैं। गृहमंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं। वे दोनों एक पद पर थे और साथ काम कर रहे थे जब तक अलग नहीं हो गए। क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए ? आरोपों की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों को देखते हुए इसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग शामिल हैं।
मामले में अनिल देशमुख की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि किसी पुलिस कमिश्नर ने कुछ कहा है तो उसके शब्द सबूत बन जाएंगे। सिब्बल ने कहा बिना देशमुख का पक्ष सुने कोई भी प्रारम्भिक जांच नहीं हो सकती है। एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर एक जांच कर रही है।
इस पर कोर्ट ने कहा “यह आपके (अनिल देशमुख) दुश्मन नहीं है जिन्होंने आपके खिलाफ ये आरोप लगाए हैं बल्कि यह एक ऐसे ने लगाया है जो आपका राइट हैंड (परमबीर सिंह) हुआ करता था।” जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि “जांच दोनों के खिलाफ होनी चाहिए।”