केंद्र को SC की फटकार, टेलीकॉम कंपनियां आज आधी रात तक जमा करें एजीआर के 92,000 करोड़

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाए जाने के बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार मध्य रात्रि तक 92,000 करोड़ रुपए बकाना चुकाने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की मध्य रात्रि से पहले समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया।

दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाए का भुगतान करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाए के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अदालत उनके व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आदेश नहीं मानने के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन और अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 17 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह तत्काल अपने डेस्क अधिकारी की ओर से पास आदेश को वापस ले, जिसमें दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने एक रुपया भी नहीं चुकाया और सरकारी अधिकारी आदेश पर रोक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस आदेश को एक घंटे के अंदर वापस नहीं लिया गया तो, यह अधिकारी को जेल भेजे जाने योग्य है। 16 जनवरी को, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को सरकार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) चुकाने के आदेश दिए थे।

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