छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना : Chhattisgarh Mukhyamantri Ward Karyalay Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शुरू की है। ये योजना 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की गई हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना मुख्मंत्री वार्ड कार्यालय में लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। इनमें स्वच्छता, जल आपूर्ति, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी आम समस्याएं शामिल हैं। स्लम क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए सीजी अर्बन स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है जो अस्पतालों से दूरी पर हैं।
राज्य सरकार सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो।
वार्ड कार्यालय योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –
- मुख्मंत्री वार्ड करालय, शहरी निकायों के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा।
- स्वच्छता और जल आपूर्ति की समस्याओं का निवारण, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, गैर-कामकाजी स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ सामुदायिक भवनों का आरक्षण, लाइसेंस और कर संबंधी कार्य आदि एक ही छत के नीचे किए जाएंगे।
- जिला प्रशासन इस योजना से लाभान्वित होने वाली मलिन बस्तियों की पहचान करेगा।
आज गाँधी जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में 5 बड़ी नई योजनाओं की शुरूआत की गयी।
– मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
– मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना
– मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना
– यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम
– मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय pic.twitter.com/FsK4po5M7T
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) October 2, 2019
वार्ड कार्यालय योजना की शिकायत एवं सुझााव :
- वार्ड कार्यालय में निकाय से संबंधित समस्त आवेदन स्वीकार किए जाएंगे एवं तत्काल संबंधित पोर्टल में एंट्री की जाएगी।
- वार्ड कार्यालय में नागरिक संपत्ति कर का स्व-निर्धारण, विभिन्न करों एवं उपभोक्ता शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
- वार्ड कार्यालय में राज्य शासन एवं निकाय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं समसामयिक विषयों जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- वार्ड कार्यालय में निकाय द्वारा जारी की जाने वाले दुकान पंजीयन, भवन अनुज्ञा, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासन की लाभकारी योजना तथा अन्य आवेदन आदि प्राप्त कर उनका निराकरण निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा तथा अनुज्ञा/अनुमति पत्र वार्ड कार्यालयों के माध्यम से वार्ड में ही वितरित किए जाएंगे।
- नागरिकों को सुविधाएं लोक सेवा गांरटी नियम/सिटीजन चार्टर में नियत समय-सीमा में प्रादन की जावेगी।