पी. चिदंबरम को झटका जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 19 सितंबर तक भेजा तिहाड़ जेल, अलग कोठरी में रखने का आदेश
नई दिल्ली। INX MEDIA मामले में दिल्ली की एक अदालत (CBI कोर्ट) ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया है। अदालत ने पी. चिदंबरम को 19 सितम्बर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए। सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी। चिदंबरम की दो दिन की CBI की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद INX MEDIA मामले में गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां जांच एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
चिदंबरम को विशेष अदालत लाया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को CBI की हिरासत में भेजा गया था।
कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। विशेष अदालत ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए CBI हिरासत में भेजा था। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया। कुहाड़ ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री को दो दिन की CBI हिरासत में भेज दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि कांग्रेस नेता पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज धन शोधन के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और अग्रिम जमानत नामंजूर किये जाने को दी जाने वाली उनकी चुनौती को खारिज कर दिया ।
शीर्ष अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे बाद एक अन्य विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी।आईएनएक्स मामले में CBI की ओर से सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मामला रख रहे हैं जबकि चिदंरबम की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कार्यवाही के दौरान, मेहता ने न्यायाधीश को प्रवर्तन निदेशालय मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम और सीबीआई मामले में अपनी याचिकाओं को वापस लेने के बारे में सूचित किया।