CAA पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक लगाने से इंकार, केंद्र को भेज नोटिस 4 हफ्तों में मांगा जवाब
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से CAA पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की मांग को कोर्ट ने नहीं माना है।
नागरिकता संशोधन क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ़्ते बाद होगी सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ़्ते का समय दिया#CAA #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/6RvTNqyd6f
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) January 22, 2020
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अभी हम कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे, सरकार के जवाब के बाद ही इस मामले में आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने यह भी साफ किया कि सीएए पर असम के मामले में अलग से कोई भी सुनवाई नहीं होगी जो 144 याचिकाएं आई हैं सिर्फ उन्हीं पर विचार किया जाएगा।
ज्ञात हो कि इस मुद्दे पर अब किसी भी नई याचिका को कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। इस मामले में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 144 याचिकाओं में से करीब 60 की प्रतियां सरकार को दी गई हैं। हम उन्हीं पर जवाब दे पाए हैं और बाकी की प्रतियां जब मिलेंगी तो जवाब देंगे।