INX मीडिया केस में दिल्ली HC से चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज, CBI-ED पहुंची चिदंबरम के घर, मोबाइल बंद चिदंबरम नदारद

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कद्दावर कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार की शाम को पहले CBI चिदंबरम के घर पहुंची और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस नेता के घर पहुंची।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट अग्रिम याचिका दाखिल की। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें कल यानि बुधवार को आने को कहा।

पी. चिदंबरम के लिए पैरवी कर रहे कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा- हमें कल इस मामले में सबसे सीनियर जज से एप्रोज करने की सलाह दी गई है। इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय और CBI कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। इसी तरह, चिदंबरम के वकीलों की तरफसे फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तीन दिन केी मांग को भी खारिज कर दिया गया।

CBI ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दाखिल किया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

ED ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है। ED के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को आर्थिक अपराध अदालत से विशेष कोर्ट स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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