अजीत जोगी के पुत्र को लगा बड़ा झटका, भेजे गए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की जमानत याचिका अपर जिला और सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। बिलासपुर जिले की पुलिस ने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में अमित जोगी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक पवन त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।अमित जोगी ने अपने जमानत आवेदन पर स्वयं पैरवी की।
त्रिपाठी ने बताया कि शासन की ओर से उन्होंने (पवन त्रिपाठी) जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। बिलासपुर जिले की पुलिस ने अमित जोगी को 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। जोगी को गौरेला-पेन्ड्रा के प्रथम श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जोगी के जमानत आवेदन को ख़ारिज कर दिया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। समीरा का आरोप है कि अमित जोगी का जन्म स्थान अमेरिका में है जबकि उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में जन्म स्थान गौरेला क्षेत्र के सारबहरा गांव का बताया है। पैकरा ने आरोप लगाया कि जोगी ने गलत तरीके से सारबहरा गांव का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि 6 महीने तक जांच के बाद मंगलवार को अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जोगी की जाति और उनके जन्म स्थान के मामले को लेकर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी।