ARTICLE 370, मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर से ARTICLE 370 को हटाने की प्रक्रिया को चुनौती दे दी गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में बताया कि 370 को हटाने के लिए सरकार ने 367 में जो संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है। मोदी सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट से अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग भी की गई है।
ज्ञात हो कि मोदी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया, जो एक लंबी बहस के बाद पारित हो गया। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली।राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। इस बिल के समर्थन 125 वोट पडे हैं। विपक्ष में 61 वोट पडे।
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने इस मामले में एक याचिका दायर की है। शर्मा ने राष्ट्रपति के आदेश को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए दावा किया है कि इसे राज्य विधानसभा से सहमति लिये बगैर ही पारित किया गया है। मनोहर लाल शर्मा संभवत: बुधवार को अपनी इस याचिका के बारे में उल्लेख करके इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध करेंगे।
केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था।