उप पंजीयक प्रतीक खेमका हुए बहाल
सक्ती।
तत्कालीन उप पंजीयक सक्ती प्रतीक खेमुका द्वारा आदिवासी डायवर्टेड भूमि की रजिस्ट्री कलेक्टर के लिखित आदेश के बाद किए जाने से बिलासपुर संभागायुक्त द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध प्रतीक खेमुका ने दिनांक: 14/12/2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलंबन से बहाल करने का निवेदन करते हुए मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिसके बाद उनके प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका निलम्बन रद्द कर उन्हें बहाल कर दिया गया है। उनकी बहाली किए जाने से छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया है।