दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर NGT ने लगाई रोक
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर राजधानी में सभी तरह के पटाखे के फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली NCR में आज आधी रात से 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध का फैसला सुनाया है।
NGT ने कि राज्यों द्वारा निर्धारित जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता ‘मध्यम’या उससे नीचे है, केवल वहीं हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनजीटी ने आगे कहा कि दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या के दौरान पटाखे के इस्तेमाल और फोड़ने की समय सीमा दो घंटे तक ही सीमित है।