IT नियमों पर HC पहुंचा WhatsApp, सरकार ने कहा- निजता के अधिकार का सम्मान, गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी
नई दिल्ली। व्हॉट्सएप ने भारत सरकार के सोशम मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया है। व्हॉट्सएप की तरफ से कहा गया था कि उसकी ओर से किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जरूरत पड़ने पर व्हॉट्सएप को मैसेज का ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। लेकिन व्हॉट्सएप की तरफ से मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया गया।
Ministry of Electronics & Information Technology asks all social media intermediaries compliance details over the new 'the InformationTechnology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules, 2021'. pic.twitter.com/5hvWekHK8n
— ANI (@ANI) May 26, 2021
सरकार की तरफ से ताजा बयान जारी करते हुए कहा गया किनए डिजिटल नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनी द्वारा उठाई गई चिंता पर कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा।सरकार ने उसके नये नियमों को लेकर जताई गई चिंता पर कहा:ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को उनमें कानूनी तौर पर हस्तक्षेप की अनुमति देनी होती है।