राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास नागरिकता कानून (CAA) लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं: अर्जुन राम मेघवाल
भावनगर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) संसद ने पारित किया है, इसलिए राज्यों के पास उसे लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। भाजपा नेता इस कानून के खिलाफ पार्टी के ‘दुष्प्रचार ध्वस्त करो’ अभियान में हिस्सा लेने यहां आए थे।
भावनगर गुजरात मे #CAA के समर्थन मे आयोजित जनजागरण कार्यक्रमो की श्रृंखला में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया।
नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है,बल्कि प्रताड़ितो को नागरिकता देने का मानवीय कार्य हैं #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/FdIED2Fm0r— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) January 2, 2020
केरल विधानसभा से CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने और पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से भी ऐसी ही आवाज आने का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा , ‘‘नागरिकता एक ऐसा विषय है जो संविधान की केंद्रीय सूची में है। उसका मतलब है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
नागरिकता संशोधन कानून देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।
यह कानून किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह भारत के हित में भारत के प्रताड़ितो को नागरिकता देने के लिये है।#IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/IwvG2vArXK— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) January 2, 2020
ऐसे में उसे लागू करना सभी मुख्यमंत्रियों का दायित्व है। यह उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है।’’ उन्होंने कहा कि उन सभी को सीएए लागू करना होगा। कोई विकल्प नहीं है।