अच्छी खबर: चारधाम यात्रा हुई शुरू, इन शर्तों के साथ दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु
नई दिल्ली। चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की और यात्रा पर लगी रोक के फैसले को वापस ले लिया है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा को मंजूरी देते हुए कोरोना नियमों का सख्त पालन करने का आदेश जारी किया है। खबर के मुताबिक, सरकार कोविड गाइडलाइंस के तहत यात्रा का संचालन कराएगी। इस नए कोरोना नियमों में श्रद्धालुओं के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और आदेश देते हुए कहा कि, चारधाम की यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या सिमित होगी। यानि कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। वहीं सभी यात्रियों को अपना डबल शॉट वैक्सीन का सर्टिफिकेट और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना आवशयक होगा। बता दें कि कोर्ट ने इस यात्रा में कई प्रतिंबध भी लगाए है। इन प्रतिबंधों के मुताबिक किसी भी यात्री को कुंड में स्नान की अनुमति नहीं होगी। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चारधाम यात्रा के दौरान पूरी पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे। कोर्ट की चारधाम यात्रा की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए नई एसओपी जारी करेगी। कोरोना के मामले कम होने के कारण चारधाम की यात्रा पर लगाई रोक हटाई गई है।
गौरतलब है कि 26 जून से चारधाम यात्रा पर लगाई रोक के बाद व्यापारियों का काम ठप हो गया था। इस बीच व्यापारियों ने यात्रा को फिर से शुरू कराने की सरकार से मांग की थी। अब यात्रा शुरू होने के बाद से व्यापारियों समते कई जिले के लोगों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद है।