INX मीडिया केस में चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने चिदंबरम को INX मीडिया केस में बेल नहीं दी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। CBI ने दलील दी कि चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ नहीं बोलने को कहा है। चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

चिदंबरम की जमानत को लेकर उनके खिलाफ अदालत में बहस कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत देने पर पूर्व वित्त मंत्री के फरार होने का रिस्क है। उन्होंने कहा कि गंभीर मामले में फंसे होने के चलके संभावना है कि जमानत मिलते ही चिदंबरम देश छोड़कर फरार हो जाएं क्योंकि उनके पास किसी बाहरी देश में रहने के लिए काफी पैसा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से INX मीडिया समूह को 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में हुईं कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को भी खारिज कर दी थी।

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